आमिर ख़ान ब्यूरो प्रमुख 


 

बलरामपुर। जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ ने बताया कि किसान भाई पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित फसल टमाटर फसल का बीमा कराये जिससे किसी प्राकृतिक आपदा के समय प्रमियम के अनुसार फसल क्षति का मुआवजा प्राप्त हो सके। टमाटर के बीमा की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2022 निर्धारित की गयी है।

उन्होंने कहा कि टमाटर प्रिमियम दर 5 प्रतिशत प्रति बीघा धनराशि 200 रुपये, प्रति एकड़ 1000 रुपये, प्रति हे0 2500 रुपये निर्धारित है। टमाटर फसल का बीमा ऋण एवं गैर ऋण कृषकों हेतु एच्छित है गैर ऋण कृषक अपने आधार, बैंक का विवरण एवं खतौनी के साथ न्यूनतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जनसेवा केन्द्र या सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आॅनलाइन टमाटर फसल का बीमा करा सकते है, ऋण कृषकों का बीमा बैंक स्वयं कर देते है। उन्होंने कहा कि ऋण कृषक जो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते है वे अपने बैंक शाखा को फसल बीमा करने की अन्तिम तिथि से पहले लिखित रूप से सूचित कर सकते है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा कृषक के खाते से प्रीमियम की धनराशि की कटौती की